नालसा (मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 का अंतिम प्रषिक्षण संपन्न

जबलपुर, 26 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कुमार गुप्ता के मार्गदर्षन सचिव/जिला न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार बाजौलिया के निर्देशन में 26 दिसम्बर को समय सुबह 10 बजे नालसा (मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में द्वितीय/अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रषिक्षण कार्यक्रम में व्ही0 एस0 चंदेल मनोचिकित्सक जिला चिकित्सालय उमरिया, द्वारा मानसिक विकलांगता में बच्चों के गार्जियन के अधिकार एवं सहायता, मानसिक विकलांगता व्यक्तियों की पहचान, चिकित्सा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजना, बाल संरक्षण इकाई की समाज में भूमिका आदि के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। श्री एस0बी0 चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की द्वितीय पंक्ति में राजीव कुमार गुप्ता, सहायक संचालक, सामाजिक न्याय विभाग उमरिया द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार मय एक्ट 2 016, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के हेल्थकेयर एक्ट 2017, नेषनल मेण्टल हेल्थ प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय इंन्टू्रमेन्ट, आउटरीच एवं जागरूकता आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किये गये, साथ ही म0प्र0 शासन द्वारा प्रचलित योजनाओं आदि के बारे में अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये गये।
कार्यक्रम के अमित शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी उमरिया द्वारा नालसा (मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवाएं) योजना, 2024 के संबंध में विस्तार से समस्त प्रशिक्षणार्थी को अवगत कराया गया।