प्राइवेट कंपनियों द्वारा नापतौल विभाग के अधिनियम, नियमों, प्रावधानों का उल्लघंन करने पर प्रकरण दर्ज
उमरिया, 22 अक्टूबर। निरीक्षक नापतौल विभाग अर्पित कुमार जैन ने बताया कि संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर पाली के परिसर में संचालित कार्यालय अधीक्षण अभियंता (सेवाएं-1) में पदस्थ अधीक्षण अभियंता (जनरल) द्वारा एवं स्वचालित नापतौल उपकरणों के रिपेयरिंग, मेंटनेंस आदि कार्य करने वाली प्राइवेट कंपनियों द्वारा नापतौल विभाग के अधिनियम/नियमों/प्रावधानों का उल्लघंन किये जाने से नापतौल विभाग उमरिया द्वारा उनके विरूद्व आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
अधीक्षण अभियंता (सेवाएं-1) के विरूध्द संबंधित नापतौल उपकरणों को नापतौल विभाग से सत्यापन कराये बिना ही संचालित करने के लिए आपराधिक प्रकरण पंजीबध्दा किया गया है। पूर्व में भी विभाग द्वारा चाही गई संबंधित जानकारी उपलब्ध न कराते हुये गलत व मिथ्या जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह करने के कारण तत्कालीन अभियंता के विरूद्व नापतौल विभाग उमरिया द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द किया जा चुका है।
नापतौल विभाग के लायसेंस के बिना स्वचालित नापतौल उपकरणों की रिपेयरिंग, मेंटनेंस आदि कार्य करने वाली प्राईवेट कंपनी मेसर्स श्री नारायण कंसट्रक्शन कंपनी, झांसी और मेसर्स अका लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता को संजय गांधी ताप विधुत गृह द्वारा वर्क आर्डर जारी किये गये हैं लेकिन इन प्राईवेट कंपनियों के पास नापतौल विभाग के नियमों व प्रावधानों के अनुसार नापतौल उपकरणों के रिपेयरिंग, मेंटनेंस आदि कार्य करने के लिए नापतौल विभाग द्वारा जारी वैध अवधि का लायसेंस होना अनिवार्य है जो इनके द्वारा नापतौल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इन दोनों कंपनियों के विरूद्व भी नापतौल विभाग उमरिया द्वारा आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द किये गये हैं।