दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज की
नई दिल्ली, 10 अप्रैल। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप के पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा लगाई तीसरी याचिका जिसमें केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का जिक्र किया गया था को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाते हुए 50 हजार रूपए के जुर्माने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो, अगर हो तो बताएं। आप यह याचिका दाखिल कर कोर्ट के समय को बर्बाद कर रहे हैं और इसीलिए हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं।
गौरतलब है कि कोर्ट ने आगे कहा कि यहां कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण ना दें, भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में चले जाएं। आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे लेकिन कोर्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता। आपने सिस्टम का मजाक बनाया है। हम आप पर 50 हजार का जुर्माना लगा रहे है। आप के पूर्व एमएलए संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम केजरीवाल के मामले में पहले ही याचिका खारिज कर चुके हैं।