मप्र-हाईकोर्ट ने मंत्री को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप मामले में भेजा नोटिस
जबलपुर, 17 जनवरी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल को उनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा है। ज्ञात हो कि आरोप यह है कि टेटवाल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत जीनगर जाति से हैं, परंतु विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अनुसूचित जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रस्तुत किया। उक्त मामले में हाईकोर्ट ने मंत्री सहित प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति आयुक्त, राजगढ़ के एसपी एवं जांच समिति भोपाल के अध्यक्ष के नाम भी नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है कि जुलाई-2024 को मंत्री टेटवाल के जाति प्रमाण पत्र मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर जांच समिति ने मंत्री को क्लीन चिट दे दी गई थी, फिर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समिति ने जल्दबाजी में यह फैसला दिया है। जिसके आधार पर दोबारा याचिका दायर की गई, और इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। ज्ञात हो कि यह पूरा मामला राजगढ़ की सारंगपुर विधानसभा सीट का है जो पिछले विस चुनाव में एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी। जिस पर चुनाव लड़ते हुए गौतम टेटवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी काला महेश मालवीय को लगभग 23 हजार वोटों से हराया था। जिसके पश्चात् याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार मालवीय ने जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने के खिलाफ याचिका दायर की।