सहायक वन संरक्षक, उप वनमण्डल अधिकारी निलंबित
उमरिया 4 नंवबर । सहायक वन संरक्षक, उप वनमण्डल अधिकारी, पनपथा, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व फतेसिंह निनामा उमरिया द्वारा बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में दस जंगली हाथियों की मृत्यु संबंधी प्रकरण की जांच में समय पर सक्षम नेतृत्व प्रदान नहीं करने तथा अधिकांश कार्यवाही अधिनस्थों पर छोड़ने के कारण शासकीय कर्तव्यों का पालन नहीं कर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निहित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है।
राज्य शासन द्वारा उक्त कृत्य हेतु फतेसिंह निनामा, सहायक वन संरक्षक, उप वनमण्डल अधिकारी, पनपथा, बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय, भोपाल रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।