विष्व तंबाकू दिवस‘ के बाद प्रतिबंधित ‘ई-सिगरेट‘ बेचने वालों के विरुद्ध प्रभाबी कार्यवाही

 

जयपुर ‘विष्व तंबाकू दिवस‘ के बाद प्रतिबंधित ‘ई-सिगरेट‘ बेचने वालों के विरुद्ध प्रभाबी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है
मिषन निदेषक एनएचएम डाॅ.समित शर्मा द्वारा विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के दिन ही त्वरित कार्यवाही करवायी गयी। उनके निर्देषन में गठित टीम में स्टेट टौबेको नोडल अधिकारी डाॅ.एस.एन.धौलपुरिया, ड्रग कन्ट्रोलर श्री अजय फाटक, सलाहकार श्री नरेन्द्र सिंह, श्री दीपक व 8 औषधि नियंत्रक अधिकारियों को शामिल किया गया।
जयपुर द्वितीय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.प्रवीन असवाल, फूड सेफ्टी अधिकारी श्री आलोक टांक, श्री श्याम सुन्दर, श्री संदीप अग्रवाल की भी टीम बनाई गयी और इन टीमों के साथ जवाहर सर्किल से पुलिस जाप्ता भी शामिल किया गया।
इन संयुक्त टीमों ने मालवीय नगर, गौरव टावर के पास, ‘मिस्टर पानवाला‘ नामक दुकान पर तंबाकू अधिनियम कोटपा एक्ट-2003, के उल्लंघन की आषंका होने पर आकस्मिक कार्यवाही की। दुकान मालिक खेमचंद तनेजा, प्रदीप एवं उनके अन्य 4 सहयोगियों की उपस्थिति में यह कार्यवाही 31 मई की सांय से प्रारंभ हुयी। औषधि नियंत्रक अधिकारियों ने ‘ड्रग एवं काॅस्मेटिक एक्ट 1940‘ के अंतर्गत एक्ट के उल्लंघन की आषंका के मद्देनजर भारी मात्रा में स्टाॅक को जब्त कर कुल 11 कार्टून सीज किये गये एवं नमूने प्राप्त किये जिनमें नियमानुसार धारा 7-ए अंतर्गत माननीय न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में आपत्तिजनक सामग्री के भारी मात्रा में पाये जाने से कार्यवाही में कुल 30 घंटे लगे। कार्यवाही के दौरान देर रात्रि 1.30 बजे से 2 बजे तक भी युवक एवं युवतियों का इस दुकान पर सामग्री खरीदने के लिए आना-जाना लगा रहा। इससे साफ स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में लोग तंबाकू उत्पादों को सेवन करते हैं।